समाधान योजना को मिला शानदार प्रतिसाद: 6 करोड़ 11 लाख का सरचार्ज माफ, 6 दिन में 8163 उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ: ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

समाधान योजना को मिला शानदार प्रतिसाद: 6 करोड़ 11 लाख का सरचार्ज माफ, 6 दिन में 8163 उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ: ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर | New India Times

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई समाधान योजना 2025-26 को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक 6 दिनों में ही 8163 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है, जिनका 6 करोड़ 11 लाख रुपये सरचार्ज माफ हुआ है। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत हुए निर्माण एवं विकास कार्यों की भी जानकारी दी।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि तीन माह से अधिक विलंबित बिल के भुगतान पर मध्य प्रदेश सरकार ने सरचार्ज में भारी छूट देने का फैसला लिया है। इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए समाधान योजना 2025-26 विगत 3 नवम्बर से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। यह योजना दो चरणों में है। पहला चरण 3 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक है, जिसमें 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक रहेगा, जिसमें 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।

इस योजना में दो प्रकार के भुगतान विकल्प दिए गए हैं — एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट रहेगी, साथ ही 6 किश्तों में भुगतान की आसान सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस योजना में घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं।

योजना में पंजीकरण हेतु न्यूनतम भुगतान के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का प्रावधान है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि समाधान योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर विजिट करें अथवा कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 में मध्य प्रदेश के 91 लाख 84 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। जिन पर बकाया मूल राशि 8353.99 करोड़ रुपये है, एवं सरचार्ज की राशि 3812.75 करोड़ रुपये है, जो माफी योग्य है। यह भुगतान के तरीके एवं समयावधि पर निर्भर करती है।

ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया कि 3 नवम्बर 2025 से 8 नवम्बर 2025 तक प्रदेश के कुल 8163 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया है, जिनकी कुल 6 करोड़ 11 लाख रुपये की सरचार्ज राशि माफ की जा चुकी है एवं वितरण कंपनियों को कुल 11 करोड़ 15 लाख रुपये की बकाया राशि प्राप्त हुई है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीन बिजली वितरण कंपनियां हैं — इनमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 करोड़ 31 लाख रुपये की बकाया राशि वसूल की गई है, पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने 45 लाख रुपये एवं पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी ने 84 लाख रुपये की राशि वसूल की है।

ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर रीजन की जानकारी देते हुए बताया कि समाधान योजना के अंतर्गत लगभग 18 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इनमें से 3 नवम्बर से अब तक 2484 उपभोक्ताओं ने लाभ ले लिया है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर जिले में 2 लाख 97 हजार उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे और अब तक 460 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लेकर 1 करोड़ 7 लाख रुपये से अधिक राशि जमा कर 57 लाख रुपये सरचार्ज की छूट प्राप्त की है।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता “जल्दी आएं, जल्दी पाएं” का फार्मूला अपनाएं। प्रथम चरण में एकमुश्त बकाया राशि जमा कर 100 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठाएं। इसके लिए आप अन्य उपभोक्ताओं को भी प्रेरित करें ताकि समाधान योजना 2025-26 का अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता लाभ उठा सकें।

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