मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वकर्मा ने की प्रेस वार्ता, 4 नवंबर से बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे | New India Times

तारिक़ खान, ब्यूरो चीफ, रायसेन (मप्र), NIT:

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वकर्मा ने की प्रेस वार्ता, 4 नवंबर से बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे | New India Times

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (SIR) कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता सम्पन्न हुई।
कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं तथा किसी अपात्र नागरिक का नाम शामिल न हो।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वकर्मा ने की प्रेस वार्ता, 4 नवंबर से बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे | New India Times

जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप एसआईआर की कार्यवाही सुचारू रूप से कराई जाएगी। इसके लिए बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और राजनैतिक दलों के साथ बैठक भी की गई है।

उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और यह 8 फरवरी 2026 तक चलेगी। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा।

मतदाता सूची का प्रारूप 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। दावा-आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

कलेक्टर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा तीन बार घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। बीएलओ मतदाता को गणना पत्रक प्रदान करेगा, जिससे मतदाता अपने या अपने परिजन का नाम पिछले एसआईआर से मिलान या लिंक कर सकेगा।

मिलान/लिंकिंग के लिए मतदाता या बीएलओ https://voters.gov.in पोर्टल की सहायता ले सकेंगे। जिन निर्वाचकों के नामों का पिछले एसआईआर से मिलान या लिंकिंग नहीं हो सकेगी, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

पिछले एसआईआर से पहले की स्थिति जानने के लिए सुनवाई की जाएगी। कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का बीएलए दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7, तथा सुधार या संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।

प्रेस वार्ता में डीएफओ श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, सहायक कलेक्टर श्री कुलदीप पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज उपाध्याय, तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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