दुष्कर्म के अपराध में दोषी करार, जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोनी निवासी अनमोल महाजन (उम्र 41 वर्ष) पिता दशरथ महाजन द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस संबंध में थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 321/2024 धारा 376, 376(2)(N), 384 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

इस मामले की विवेचना उप-निरीक्षक श्री जयपाल सिंह राठौर द्वारा की गई। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 16.12.2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर ने आरोपी अनमोल महाजन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹3000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख द्वारा की गई।

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