10 फीट से ऊँची गणेश प्रतिमा बनाने पर 1 महिला सहित 9 मूर्तिकारों पर प्रकरण दर्ज | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

10 फीट से ऊँची गणेश प्रतिमा बनाने पर 1 महिला सहित 9 मूर्तिकारों पर प्रकरण दर्ज | New India Times

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर श्री हर्ष सिंह द्वारा दिनांक 30.06.2025 के पत्र क्रं. क/न्या.लि./2025/3981 का आदेश जारी कर जिले में 10 फीट से अधिक ऊँचाई की गणेश प्रतिमा निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए कुछ मूर्तिकारों द्वारा निर्धारित सीमा 10 फीट से अधिक ऊँचाई की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। आदेश उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।

निम्न मूर्तिकारों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी

(1).मौर्य आर्ट संचालक सरिता मौर्य निवासी लालबाग के विरुद्ध थाना लालबाग अपराध क्रमांक 223/2025 धारा 223 बीएनएस,

(2).विनोद आर्ट संचालक विनोद पिता वामन पुनासे निवासी तुलसी मॉल के पास लालबाग के विरुद्ध थाना लालबाग पर अपराध क्रमांक 225/2025 धारा 223 बीएनएस

(3).जय भोले आर्ट संचालक धर्मेन्द्र पिता कल्याण सिंह निवासी जयसिंहपुरा जैनाबाद के विरूद्ध अपराध क्रमांक 261/25 धारा 223 बीएनएस

(4)मोरे आर्ट संचालक सुनिल पिता राजेश मोरे पता मोरे आर्ट पुराने आरटीओ बैरियर के पास  के विरूद्ध अपराध क्रमांक 262/25 धारा 223 बीएनएस

(5).जय आर्ट संचालक अजय पिता भगवती प्रसाद अहीरे निवासी बाड़ी की पोल शिकारपुरा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 264/25 धारा 223 बीएनएस

(6).वैद्य एण्ड सन्स संचालक अतुल पिता गोविन्द वैद्य निवासी महाजनापेठ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 265/25 धारा 223 बीएनएस

(7).वैद्य एण्ड सन्स संचालक रोहित पिता आनंद वैद्य निवासी महाजनापेठ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 266/25 धारा 223 बीएनएस

(8).गायत्री आर्ट संचालक गणेश पिता चंद्रकांत बोरसे निवासी संजय नगर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 267/25 धारा 223 बीएनएस

(9).लक्ष्मी आर्ट संचालक भीकाजी पिता दौलत खर्चे निवासी महाजनापेठ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 268/25 धारा 223 बीएनएस का कायम किया गया।

पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री आशुतोष बागरी ने आम नागरिकों एवं आयोजकों से अपील की है कि वे कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करें तथा त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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