मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन बुरहानपुर एवं विधुत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन बुरहानपुर नामक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 22 जुलाई 2025 को पेंशनर्स की 05 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को ज़िला कलेक्टर बुरहानपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उक्त ज्ञापन प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन प्रांतीय निकाय के आव्हान पर अखण्ड मध्यप्रदेश में 22 जुलाई 2025 को सभी जिलों में दिए जाने के निर्देश व आदेश के पालन में दिया गया।
उक्त ज्ञापन 05 सूत्रीय मांगों (1) मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 परिशिष्ट 6 को समाप्त किया जाए (2) जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत राहत राशि के एरियर का भुगतान एवं जनवरी 25 से 2 प्रतिशत राहत राशि का भुगतान तत्काल किया जावे (3) 32 माह एवं 27 माह का रुका हुआ एरियर का तत्काल निराकरण कर भुगतान किया जावे (4) जिला स्तर पर पेंशनर्स फ़ोरम का गठन किया जावे (5) मध्यप्रदेश विधुत मंडल पेंशनरों को ट्रेज़री से पेंशन का भुगतान किया जावे।
उक्त ज्ञापन सौंपते समय प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एवं उप प्रांताध्यक्ष अता उल्ला खान, उपाध्यक्ष प्रकाश मराठे, सचिव उमेश तिवारी, कोषाध्यक्ष रामदास सगरे, विधुत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर केडी मिश्रा, इंजीनियर एमपी सिंह संरक्षक, निर्मल कुमार शर्मा सचिव, उपेन्द्र जैन उपाध्यक्ष, एस कोष्ठी संगठन सचिव, विनय पुनीवाला कोषाध्यक्ष एवं दोनों पेंशनर्स एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
