गणेश मौर्या, ब्यूरो चीफ, अंबेडकर नगर (यूपी), NIT:

अकबरपुर शहरवासियों के लिए एक जरूरी ख़बर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में हाउस टैक्स वसूली को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। यदि आपने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो टैक्स तत्काल जमा करा झंझट से बच सकते हैं। क्योंकि टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है उसके बाद किसी प्रकार की छूट आपको नहीं दी जाएगी आपके मकान, दुकान को सील भी किया जा सकता है। अकबरपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर हाउस टैक्स में वसूली तेजी से की जा रही है जिसके लिए सभी वार्डों में कैंप की व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा की गई है हाउस टैक्स में बढ़ोतरी भी की गई है 2025 मार्च 31 के बाद बढ़े हुए रेट के अनुसार हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी।
शासनादेश के अनुसार नगरपालिका परिषद ने इस बाबत पूरी तैयारी कर ली है। शहरवासी 31 मार्च 2025 तक जमा कराके 24% की छूट पा सकते हैं। इसके बाद बकाएदारों को नगर पालिका नोटिस भेजना शुरू कर देगी और टैक्स की वसूली ब्याज के साथ की जाएगी। नगर पालिका ने हाउस टैक्स वसूली के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और बकाएदारों से निर्धारित समय सीमा में टैक्स जमा कराने की अपील की है। साथ ही साथ अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका में टैक्स वसूली करने वाले कर्मचारियों को सख़्त हिदायत देते हुए वसूली में तेजी लाने की बात कही है। हाउस टैक्स में काम करने वाले कर्मचारीयों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं कर्मचारी सुबह 10 से 5 बजे तक क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे।
