महिलाओं को उनकी इच्छा के बगैर घूरना भी कानूनन अपराध है: पीयूष गोयल | New India Times

मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:

महिलाओं को उनकी इच्छा के बगैर घूरना भी कानूनन अपराध है: पीयूष गोयल | New India Times

जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बबीता रानी के निर्देशानुसार सभागार नगर पालिका परिषद, ब्लाॅक व तहसील तिलहर में किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई। सचिव  पीयूष तिवारी ने महिलाओं के अधिकारों पर विस्तृत जानकारी देते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि महिलाओं को जो कुछ भी गलत प्रतीत होता है, सब अपराध की श्रेणी में आता है। महिलाओं को उनकी इच्छा के बगैर घूरना भी कानूनन अपराध है।

उन्होंने कार्य स्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (विशाखा गाईड लाइन), कन्या भू्रण हत्या, घरेलू उत्पीड़न आदि गम्भीर विषयों पर विस्तृत जानकारी दी है। साथी ही साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इससे सचेत रहने के लिए उपस्थित महिलाओं को प्रेरित किया। नायब तहसीलदार, तिलहर जगत मोहन जोशी ने तहसील स्तर पर चलाई जा रही महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराया गया।

थाना प्रभारी तिलहर  राकेश ने  पुलिस एफ0आई0आर0 सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराई गई। पैनल लॉयर राहुल देव सागर ने भी महिला कानूनी अपराध व घरेलु हिंसा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। ए0पी0ओ0  आशीष सिंह ने  महिलाओं के विकास तथा नए कानूनों पर विस्तृत चर्चा की। अर्चना  मिश्रा साइको सोशल काउंसलर द्वारा वन स्टाप सेन्टर के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि योजनाओं पर प्रकाश डाला।

श्रम विभाग के प्रतिनिधि शिव सागर ने अटल आवासीय योजना एवं अन्य श्रम विभाग सम्बन्धी लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया, थाना तिलहर (मिशन शक्ति) की प्रतिनिधि एस0आई0 सुश्री कल्पना ने  गुड टच बैड टच व महत्वपूर्ण नम्बर जैसे 1090, 1098,112, 1930 (साइबर क्राइम) आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। शिविर का सम्पूर्ण संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मोहम्मद अफजल ने  किया गया, शिविर में अधिक संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।

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