मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

जनपद पंचायत जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत भरदी नांदना के ग्रामीणों ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर जिला समन्वयक से किये शिकायत आवेदन देकर किये। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव व मोबीलाइज़र की शिकायत पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार हेतु 15 नवम्बर 2022 को मध्यप्रदेश में पेसा कानून लागू हुआ है जिसमें जनजाति समाज को जल जंगल ज़मीन का अधिकार दिया गया है जुन्नारदेव के 97 ग्राम पंचायत में पेसा कानून लागू है यह जानकारी गाँव में सभी को नहीं पता पेसा एक्ट के अंतर्गत पेसा ब्लॉक समन्वयक भी है जिनका कार्य शासन की योजनाओं के साथ साथ पेसा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना व ग्राम सभा को उनका अधिकार बताना है जो पेसा बी सी व मोबीलाइज़र ममता राजभोपा के द्वारा नहीं किया जा रहा है।
ग्राम नांदना के पेसा ग्राम सभा अध्यक्ष ने बताया की पंचायत मे उनमुखीकरण की राशि आई हुई थी जिससे ग्राम सभा अध्यक्ष को पद मुद्रा लेटर पेड़ व संधारण रजिस्टर उपलब्ध करवाना था। ग्रामीणों के द्वारा बोलने के बाद भी आज तक नहीं दिलवाया गया। पेसा नियम के अनुसार हर माह ग्राम सभा आयोजित करना है जो की नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव सरपंच के द्वारा ग्रामीणों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मुहेय्या करवाना है परन्तु सचिव विजय भन्नारे सरपंच गेंदों बाई राजभोपा के द्वारा खेत तालाब व निस्तारी तालाब का कार्य जेसिबी लगवाकर करवाया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा मना करने पर ग्रामीणों को धमकाया जाता है। अरुण बेकवंशी जो की ग्राम सभा का सदस्य है जिनके द्वारा जेसेबी चलाते समय विडिओ बना रहा था अरुण द्वारा बताया गया कि मेरे साथ उपसरपंच राजकुमार बेलवंशी व मेट मिथलेश नागवंशी के द्वारा हाथापाई कि गई और मुझे जान से मारने कि धमकी दी गई।
