नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य विभाग ने अल्फा डायग्नोस्टिक्स सेंटर करवाया बंद | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य विभाग ने अल्फा डायग्नोस्टिक्स सेंटर करवाया बंद | New India Times

नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य विभाग भोपाल ने कार्यवाही करते हुए अल्फा डायग्नोस्टिक्स सेंटर का संचालन बंद करवा दिया है। सेंटर में आगामी आदेश तक कोई भी चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। 2 मार्च को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के दल द्वारा अल्फा डायग्नोस्टिक्स सेंटर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि सेंटर द्वारा नर्सिंग होम एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। सेंटर के पास वैद्य बायो मेडिकल वेस्ट का लाइसेंस भी नहीं मिला।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि अल्फा डायग्नोस्टिक्स सेंटर, 109 न्यू सिंधी कॉलोनी बैरसिया रोड भोपाल का संचालन डॉ. आई के वाधवानी द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण में पाया गया कि सेंटर बिना सक्षम अनुमति के संचालित किया जा रहा था, जो कि अवैधानिक है। मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1977 के उल्लंघन करने पर केंद्र का संचालन बंद किया गया है। साथ ही क्लीनिक संचालक को आगामी आदेश तक केंद्र में किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित नहीं किए जाने की हिदायत दी गई है।

सीएमएचओ डॉ.तिवारी ने कहा कि समय समय पर जिले में संचालित सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी, रेडियोडायग्नोस्टिक सेंटर की जांच की जाती है। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा बिना वैद्य अनुमतियों के संचालन करते पाए जाने पर नर्सिंग होम एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ साथ कड़ी विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन एवं लाइसेंस को निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। मरीज जिस अस्पताल या क्लिनिक से उपचार ले रहे हैं, वे उस संस्था से रेट लिस्ट, उपलब्ध सेवाओं एवं लाइसेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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