मकबरे से सटी ज़मीन का डायवर्सन  करने को लेकर एमआईएम ने जनसुनवाई में दर्ज कराई आपत्ति | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मकबरे से सटी ज़मीन का डायवर्सन  करने को लेकर एमआईएम ने जनसुनवाई में दर्ज कराई आपत्ति | New India Times

ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी (एआईएमआईएम) के ज़िला अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं शायर शेख जहीरूद्दीन अर्श ने मंगलवार को संपन्न हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ग्राम एमागिर्द स्थित राज्य संरक्षित प्राचीन स्मारक दौलत खान लोधी के मक़बरे से सटी कृषि भूमियों का डायवर्सन पुरातत्व विभाग की अनुमति के बिना किए जाने को लेकर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए बुरहानपुर कलेक्टर से न्याय हित में इस डायवर्शन को निरस्त करने की मांग की है। एमआईएम पार्टी के शीला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सहित उद्देश्य ने बताया कि एमागिर्द के खसरा नंबर 134 पर राज्य संरक्षित प्राचीन स्मारक दौलत खान लोधी का मकबरा है। ₹450 वर्ष से है प्राचीन स्मारक से लगा हुआ खसरा नंबर 129 जो की आप पार्टी नेता शांतनु पाटीदार और सुनील माली के नाम से शासकीय अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है।

कृषि भूमि का डायवर्सन करवा लिया है और इसी तरह के उक्त पुरातत्व प्राचीन स्मारक की चतुर सीमा से सटे खसरा नंबर 120,121,130, 131,135 का भी डायवर्सन करवा लिया है। उक्त पुरातात्विक स्मारक दौलत खान लोधी के मकबरे से सटे खस रे के डायवर्सन कराकर कुछ कॉलोनाइजर द्वारा छोटे-छोटे खंडों में प्लाटिंग करके कालोनियां काटी जा रही है। उसके द्वारा व्यावसायिक भवन वह कुछ आवासीय भवन निर्माण अधीन है यह स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत किसी भी प्राचीन स्मारक से 100 मीटर के भीतर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है 300 मीटर के भीतर यदि कोई निर्माण कार्य करवाना हो तो इसके लिए पुरातत्व विभाग से अनुज्ञा लेना आवश्यक है लेकिन उक्त मकबरे से सटी कृषि भूमि और खसरा नंबरों का पुरातत्व विभाग से बिना अनुमति के डायवर्सन कर लिया गया है डायवर्सन के आधार पर कालोनी काटी जा रही है। एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष जहीरूद्दीन शेख ने उक्त प्रकरण की जांच कर कर घोषित करवाई की मांग की है।

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