मुख्यमंत्री ने धारा 437, 438, 439, माननीय न्यायालय से निरस्त कराए जाने के संबंध में गृह विभाग को जारी किया दिशा निर्देश | New India Times

जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

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मुख्यमंत्री ने धारा 437, 438, 439, माननीय न्यायालय से निरस्त कराए जाने के संबंध में ग्रह विभाग को दिशा निर्देश जारी किया। नई सरकार के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता हुई। परिषद की प्रथम बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय। गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधी की पूर्व अपराधों में माननीय न्यायालय से प्राप्त जमानत को सी, आर, पी, सी, की धारा 437, 438, 439, के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से निरस्त कराए जाने के संबंध में कार्रवाई हेतु गृह विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए ताकी मध्य प्रदेश में आदतन अपराधियों पर कारवाई की जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दूसरी ओर सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए व ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए।

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