नरेंद्र कुमार, जामनेर/जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:
शराब के नशे में सगी बहन के साथ शारिरिक दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने वाले भाई को जामनेर कोर्ट ने तीन साल सख्त कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला जामनेर तहसील के डोहरी तांडा गांव का है. इस मामले में पीड़िता की ओर से पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 28 मार्च 2022 के दिन पीड़िता अपनी माँ के साथ घर में सो रही थी तभी रात के करीब एक बजे उसका बड़ा भाई उदयसिंह धीरसिंह राठोड़ शराब के नशे में उसके कमरे में आ धमका, पीड़िता और उसकी माँ गहरी नींद में सो रहे थे. आरोपी ने पीड़िता के साथ शारिरीक छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तभी नींद से जगी माँ ने अपनी बेटी को नशेड़ी बेटे के नापाक चुंगल से छुड़ाया तब आरोपी ने अपनी माँ और बहन से कहा कि वे वैसा ही करे जो वो चाहता है वरना दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा. इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से कुल छह लोगों की गवाही को प्रमाणित किया गया जिसमें पीड़िता और उसकी माँ की गवाही को अहम माना गया. सरकारी अभियोक्ता कृतिका भट ने तमाम दलीलों के बीच कोर्ट से अनुरोध किया कि आरोपी ने घृणास्पद अपराध किया है जिसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकी समाज में ऐसे अपराध को बल न मिले. न्यायाधीश डी एन चामले ने आरोपी उदयसिंह राठौड़ को तीन साल सख्त कैद और छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
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