सगी बहन के साथ बदसलूकी करने वाले भाई को जामनेर कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास की सज़ा | New India Times

नरेंद्र कुमार, जामनेर/जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

सगी बहन के साथ बदसलूकी करने वाले भाई को जामनेर कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास की सज़ा | New India Times

शराब के नशे में सगी बहन के साथ शारिरिक दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने वाले भाई को जामनेर कोर्ट ने तीन साल सख्त कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला जामनेर तहसील के डोहरी तांडा गांव का है. इस मामले में पीड़िता की ओर से पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 28 मार्च 2022 के दिन पीड़िता अपनी माँ के साथ घर में सो रही थी तभी रात के करीब एक बजे उसका बड़ा भाई उदयसिंह धीरसिंह राठोड़ शराब के नशे में उसके कमरे में आ धमका, पीड़िता और उसकी माँ गहरी नींद में सो रहे थे. आरोपी ने पीड़िता के साथ शारिरीक छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तभी नींद से जगी माँ ने अपनी बेटी को नशेड़ी बेटे के नापाक चुंगल से छुड़ाया तब आरोपी ने अपनी माँ और बहन से कहा कि वे वैसा ही करे जो वो चाहता है वरना दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा. इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से कुल छह लोगों की गवाही को प्रमाणित किया गया जिसमें पीड़िता और उसकी माँ की गवाही को अहम माना गया. सरकारी अभियोक्ता कृतिका भट ने तमाम दलीलों के बीच कोर्ट से अनुरोध किया कि आरोपी ने घृणास्पद अपराध किया है जिसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकी समाज में ऐसे अपराध को बल न मिले. न्यायाधीश डी एन चामले ने आरोपी उदयसिंह राठौड़ को तीन साल सख्त कैद और छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading