रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
नगरीय निकाय चुनाव 2022 में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ईवीएम में जो मतपत्र लगेंगे उन मतपत्रों पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो के निर्वाचन प्रतीक के साथ नाम एवं साथ में फोटो भी प्रिंट होंगे।
जिले में नगर परिषद मेघनगर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती अंकिता प्रजापति ने बताया की आयोग ने निर्देश जारी किए है की नगरीय निकाय चुनाव के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उनके दो रंगीन चित्र (2.50.2) भी आवेदन के साथ जमा करवाए जाएं।
श्रीमती प्रजापति ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा व लोकसभा चुनावों में कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया जा चुका हैं।
उन्होने बताया कि निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए जो उम्मीद्वार रहेंगे उन्हे नवीन बैंक खाता खुलवाकर उसकी छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी तथा चार दिन के अंतराल में चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा।
पार्षद पद के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 75 हजार रूपए रहेगी।
अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण नहीं किए जाने अथवा मतगणना परिणाम के 30 दिवस के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर को दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्हरित किए जाने का प्रावधान है।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts to your email.