अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
राज्य शासन द्वारा 1 सितंबर 2021 से समस्त कार्य दिवसों में शासकीय / अशासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक सभी कक्षाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। इस दौरान भारत/ राज्य स्तर से समय-समय पर जारी एसओपी एवं कोविड प्रोटोकॉल पालन करना अनिवार्य होगा।
शालाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा: शालाओं में कार्यरत समस्त स्टॉफ को टीके का कम से कम 01 डोज लगा हो। यदि किसी स्टाफ द्वारा 1 भी डोज का टीकाकरण नही करवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण कराना होगा। अभिभावकों की सहमति से विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। प्राचार्य / प्रधानाध्याक / शाला प्रमुख अपने स्तर से विद्यार्थी संख्या एवं उपलब्ध अधोसंरचना के आधार पर कोविङ -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षावार शालाएं संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में ऑन लाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी। दूरदर्शन एवं व्हाटसएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा। स्कूलों में भारत सरकार / राज्य स्तर से जारी (standard operating Procedure) समय समय पर जारी एसओपी एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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