मेहलका इकबाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा ली गई आपत्ति पर अपर सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर श्री आर.के. पाटीदार ने शराब का अवैध परिवहन करने वाले जेल में बंद आरोपी अनिल पिता रामा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पातौंडा बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक 20.01.2021 को शाम करीब 5:45 बजे मुखबीर की सूचना पर पुलिस थाना लालबाग द्वारा रेलवे पुलिया के पास घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडा जिसके पास तीन प्लास्टिक की केन मे शराब पाई गई। व्यक्ति का नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम अनिल पिता रामा बताया और शराब रखने व बेचने का लायसेंस नही होना बताया। आरोपी के पास 60 लीटर हाथ भटटी कच्ची शराब व 60 क्वार्टर टैंगो चार्ली की साक्षीगण सचिन एवं धनराज के समक्ष जप्त कर उ.नि. रमेश बौरासी ने थाना लालबाग मे लाकर एवं अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया था।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अतिरिक्त जिला अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति लेने पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। आरोपी पूर्व से ही जेल में है।
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