हरकिशन भारद्वाज, ब्यूरो चीफ, सवाई माधोपुर (राजस्थान), NIT:
सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में नगरपरिषद वार्ड पार्षद चुनाव में पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट मुद्रण और प्रकाशन के क्या कानूनी प्रावधान हैं इसकी जानकारी देने तथा पालन सुनिश्चित करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया ने शुक्रवार को प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की कलेक्ट्रेट में बैठक ली।
पहाडिया ने बताया कि पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट के मुख्य पृष्ठ पर प्रिटिंग प्रेस और प्रकाशक का नाम व पता लिखा हुआ होना चाहिये। मुद्रित कॉपी के संख्या भी सामग्री पर अंकित करना अनिवार्य है। प्रकाशक अभ्यर्थी या उसका चुनाव एजेंट या समर्थक हो सकता है। प्रकाशक अपने 2 परिचित व्यक्तियों से सत्यापित घोषणा पत्र मुद्रक को देगा तभी मुद्रक चुनाव सम्बंधी सामग्री प्रिंट करेगा। मुद्रक प्रकाशक की पुष्टि वाली द्वितीयक घोषणा की भी 1 प्रति दस्तावेज समेत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को भेजेगा। मुद्रित सामग्री और घोषणा पत्र 4 कापी में मुद्रण के 3 दिवस के भीतर जमा करवाना आवश्यक है। फोटोकॉपी भी मुद्रण में शामिल है। इसके उल्लंघन पर 6 माह की सजा और 2 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय विद्वेष फैलाने वाले पोस्टर, बैनर के प्रकाशन, मुद्रण पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता और पीआरबी एक्ट में कार्रवाई की जायेगी।
प्रिटिंग प्रेस संचालकों ने इन प्रावधानों का कडाई से पालन करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गंगापुर एडीएम नवरतन कोली, सवाई माधोपुर एसडीएम कपिल शर्मा, गंगापुर एसडीएम अनिल कुमार, बामनवासएसडीएम बद्रीनारायण मीना, चौथ का बरवाडा एसडीएम वर्षा मीना, बौंली एसडीएम भी उपस्थित थे।
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