रहीम शेरानी, बडवानी/इंदौर (मप्र), NIT:
बड़वानी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रश्मि मंडलोई ठाकुर द्वारा कोर्ट चौराहा बड़वानी पर फरियादिया को तीन तलाक देने के आरोप में आरोपी मोहम्मद इमरान पिता मोहम्मद सत्तार निवासी बड़वानी को धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत जेल भेज दिया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि फरियादिया सबिया निवासी कुक्षी का विवाह मोहम्मद इमरान निवासी बड़वानी से हुआ था। शादी के 2-3 साल बाद भी फरियादिया को बच्चा नहीं हुआ था इस कारण से आरोपी फरियादिया को ताना देकर बांझ कह कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था जिस कारण फरियादिया अपने मायके कुक्षी चली गई। इसके बाद आरोपी कुक्षी गया और उसने वहां फरियादिया को कहा कि में तुझे तलाक दे दूंगा। फरियादिया ने थाना बड़वानी में रिपोर्ट भी की थी।
आरोपी ने फरियादिया को कहा की मैंने तुझे डाक से तलाक दे दिया है।
फरियादिया ने आरोपी से कहा कि डाक से तलाक कैसे दे सकते हो तो आरोपी ने कहा कल कोर्ट चौराहा बड़वानी आ फिर तुझे बताता हूं तलाक कैसे देते हैं।
दूसरे दिन फरियादिया अपने भाई और पिता के साथ कोर्ट चौराहा बड़वानी पहुँची तो आरोपी इमरान ने तीन बार तलाक बोल कर कहा कि ऐसे तलाक देते हैं और कहा कि मैं किसी कोर्ट कचहरी को नहीं मानता हूं।
फिर फरियादिया कुक्षी चली गई। दूसरे दिन स्पीड पोस्ट से तलाक की लिखित सूचना फरियादिया को मिली।
फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना बड़वानी द्वारा आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भेजा गया।