मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बुरहानपुर श्री डी.एस. मंडलोई ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील की आपत्ति पर धोखाधड़ी करने वाली दो मुस्लिम महिलाओं का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (अति. लोक अभियोजक) श्री सुनील कुरील ने बताया कि उपरोक्त महिला आरोपियों ने फर्जी तरीके से बक्शीशनामा, इकरारनामा और शपथ पत्र के माध्यम से ब्लाक नंबर 11 प्लाट नंबर 07 की भूमि को स्वयं की बताते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भिन्न भिन्न समय पर (एक लाख, एक लाख, दो लाख) कुल 4 लाख रूपये का लाभ प्राप्त कर लिया था। थाना गणपतिनाका में अपराध में धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी भादवि के अन्तरगत प्रकरण दर्ज किया जिसमें विवेचना के दौरान आज दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक को आरोपीगण के अधिवक्ताा द्वारा न्याययालय के समक्ष ज़मानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अतिरिक्त जिला अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा फर्जी तरीके से शासकीय राशि प्राप्त करने का होकर गंभीर स्वरूप का है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की आपत्ति के परिपेक्ष में न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया।
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