उपचुनाव में प्रत्याशी को लेना होगी सभा, जुलूस की अनुमति, कलेक्टर ने किए आदेश जारी | New India Times

हिमांशु सक्सेना, ग्वालियर (मप्र), NIT:

उपचुनाव में प्रत्याशी को लेना होगी सभा, जुलूस की अनुमति, कलेक्टर ने किए आदेश जारी | New India Times

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख घोषित होते ही ग्वालियर कलेक्टर ने दक्षिण विधानसभा को छोड़कर समूचे जिले में आचार सहिंता लागू कर दी है साथ ही उपचुनाव में प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर बताया है कि प्रत्याशियों की सभा के लिए ग्वालियर शहर में 10 व डबरा में 5 सभा स्थल चिन्हित किये हैं जिनकी अनुमति के बाद ही जगह दी जाएगी। प्रत्याशियों को सभा के दौरान ध्यान रखना होगा कि उनकी वजह से यातायात प्रभावित न हो और सभा के लिए चार दिन पूर्व सूचना दें। जेड प्लस सुरक्षा में आने वाले नेता, स्टार प्रचारक को विश्राम गृह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दया जाएगा जिसमें वह प्रेस वार्ता व चुनावी बैठक नहीं कर सकेंगे। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बगैर पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन नहीं किया जा सकेगा। स्टार प्रचारकों, नेतागणों के लिए अस्थाई हेलीपैड ग्वालियर व्यापार मेला के खुले मैदान में बनाया गया है जिसकी कार्यक्रम के 48 घंटे पहले लेना पड़ेगी।बिना अनुमति हथियार, लाठी, डंडे, फरसे आदि किसी भी रूप में लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं निकलेगा। बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स लगाना अवैध माना जायेगा। कोलाहल अधिनियम के तहत 10 डीबीए मानक से ज्यादा आवाज माइक की नहीं होना चाहिए जिसकी परमिशन के बाद समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक रहेगी। वाहन की परमिशन सिर्फ दो वाहनों की होगी नामांकन भरते समय व जुलूस में पांच वाहनों की परमीशन दी जाएगी।


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