रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
झाबुआ जिलें के थांदला नगर में संचालित नेचरल गोल्ड आटा मिल के सभी सात संचालक अली हुसैन पिता गुलाम अली बोहरा, श्रेणिक पिता कनकमल गादिया, मोहम्मद पिता अब्बास बोहरा, मुस्तमसीर पिता अली हुसैन बोहरा, ओजेफा पिता अली हुसैन बोहरा, संजय पिता चम्पालाल व्होरा एवं रजनीकांत पिता रूपचंद लोढ़ा की हाईकोर्ट से जमानत स्वीकार कर ली गई है।
आपको बता दे विगत दिनों थांदला एसडीएम के नेतृत्व में निरीक्षक दल ने नेचरल गोल्ड पर छापामार कार्यवाही की थी जिसमें अनाज की मामूली गड़बड़ी एवं किसानों से गेंहू चना क्रय सम्बंधी मामले में अनियमितता पाई गई थी के सम्बंध में नोटिस दिए बिना सीधे आईपीसी की धारा 371, 420, 409/34, 471 व 477 के तहत एफ आई आर दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया था जिनकी प्रथम याचिका झाबुआ में खारिज हो गई थी परंतु मामले पर विस्तृत अध्ययन करते हुए हाई कोर्ट ने निजी मुचलके के सभी को सशर्त जमानत दे दी है।
सभी को जमानत मिलने पर व्यापारी जगत में हर्ष है वही थांदला नगर के शुभ चिंतकों ने बधाई दी है
व्यापारियों ने भी कठिन समय में सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद और शुक्रिया अदा किया है।