वी.के.त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बालू के अवैध खनन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि बिना परिवहन प्रपत्र के उपखनिज (बालू) भरने वाले वाहनों को अब जुर्माना लाखो में भरना पड़ेगा। अब तक ऐसे वाहन मात्र 25,000 रूपये का जुर्माना भरकर छूट जाते थे। इस जुर्माने के बाद अब अवैध खनन पर अंकुश लगेगा।
उन्होनें बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा बीते फरवरी माह में अतुल सिंह चैहान बनाम पर्यावरण मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश के क्रम में लिया है। शासन के सचिव डाॅ0 रोशन जैकब द्वारा जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्रों में निम्न प्रकार जुर्माना राशि अधिरोपित किये जाने का प्राविधान किया गया है। यदि कोई वाहन आदि जिसका शोरूम कीमत पच्चीस लाख रूपया से अधिक हो और वह 05 वर्ष से कम का हो, पर 04 लाख रूपया। यदि कोई वाहन आदि जिसका शोरूम कीमत पच्चीस लाख रू0 से अधिक हो और वह 05 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम का हो, पर 03 लाख रूपया। उपरोक्त के छोड़कर अन्य किसी प्रकार के वाहन पर 02 लाख रूपया। उन्होनें बताया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) न इस आदेश को अवैध खनन से पर्यावरणीय नुकसान पर रोक लगाने के लिये दिया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
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