सम्पूर्ण भोपाल जिले में 10 दिन का रहेगा लॉक डाउन | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

सम्पूर्ण भोपाल जिले में 10 दिन का रहेगा लॉक डाउन | New India Times

जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 24 जुलाई रात्रि 8:00 बजे से 4 अगस्त 2020 प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि में लॉक डाउन के आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार जिले की राजस्व सीमा में टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सामान्यत: भोपाल जिले के अंदर आवागमन एवं जिले में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त कार्यालय (जो इस आदेश से विशेष रूप से मुक्त किया गया हो को छोड़कर) एवं समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि का संचालन बंद रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान, समस्त सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि पूर्णत: बंद रहेंगे।

जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।
शहरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां (केवल मूल स्थान पर जहां श्रमिक निर्माण स्थल पर निवास कर रहे हैं या उपलब्ध हैं और किसी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेंगी।

जिले के समस्त धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

लोगों को सूचित किया जाता है कि वह घर पर ही रहें और सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए जो इस आदेश में उल्लेखित है, घर के निकटतम सेवा प्रदाता तक ही जा सकते हैं परंतु सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा- निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में कंटेनमेंट जोन छोड़कर शिथिल रहेंगे
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग कार्यालय यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम इंटरनेट पोस्टल सेवाएं, कार्यालयों के लेखा शाखा (भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु) एटीएम सेवाएं आदि कार्यालय इस आदेश से मुक्त रहेंगे। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय 30% स्टाफ के साथ खुलेंगे शेष शासकीय कार्यालयों को स्कैलिटल स्टॉफ (10% क्षमता) के साथ संचालन की अनुमति रहेगी। राज्य स्तरीय कार्यालय यथा मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन में स्थित कार्यालयों का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित नियमों के अनुरूप होगा।

इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे से व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन/ परिवहन, लोडिंग /अनलोडिंग का कार्य एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थल तक लोगों का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

इंडस्ट्री के संचालन संबंधी गतिविधियां एवं परिवहन (उदाहरणत: मंडीदीप एवं पीलूखेड़ी में कार्यरत लेबर व कर्मचारी का आवागमन ) एवं ई-कॉमर्स गतिविधियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी संबंधित आवागमन/ परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/ पास की आवश्यकता नहीं होगी, संबंधितों के लिए वैद्य आईडी /प्रमाण रखना अनिवार्य है।

आम नागरिक को सिर्फ निकटतम दूध और दवाई दुकान तक स्वयं/ अकेले जाने हेतु अनुमति रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी हेतु आवागमन एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगे। नगर निगम द्वारा बेघर/बेसहारा लोगों हेतु खाना वितरण की व्यवस्था की जाएगी।
सांची पार्लर में किराना, खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय करने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल की आपूर्ति जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी।

पीडीएस दुकान को सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु सावधानियां सुनिश्चित करते हुए टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगों को प्रतिदिन राशन वितरण करने हेतु अनुमति रहेगी। जोनवार नियुक्त नोडल अधिकारी इस प्रणाली को व्यवस्थित बनाने हेतु जिला खाद्य अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

पशुओं और पक्षियों को खाना/ भूसा वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्तियों को अनुमति रहेगी।

पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस कंपनी यथा इंडेन, भारत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के बकानिया डिपो से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति संबंधित समस्त सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6:30 से 9:30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति को अकेले/स्वयं अत्यावश्यक सेवाएं या वस्तुओं की पूर्ति /खरीदी के लिए निकटतम दुकान/ सेवा प्रदाता तक पैदल अथवा वाहन से जाने हेतु किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी, पूछताछ करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा संतोषजनक उत्तर देने पर कोई आगामी कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं होगा। समस्त वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा।
कोई अत्यावश्यक सेवाएं, वस्तुएं एवं संस्थाएं जो शासन द्वारा या इस कार्यालय इसके आदेश द्वारा विशेष रूप से सूचित की जाती हो वह भी इस आदेश से मुक्त रहेंगी। समस्त संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय दिशा निर्देश एवं राज्य शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

इस आदेश से मुक्त की गई गतिविधियों एवं संबंधित आवागमन /परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति /पास की आवश्यकता नहीं है अपने साथ वैद्य आईडी /साक्ष्य रखना अनिवार्य है।

उपरोक्त सभी स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग हेतु गोला कम से कम 6-6 फीट की दूरी बनाकर भीड़ नियंत्रण एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्यत: सुनिश्चित करनी होंगी। इस हेतु संबंधित दुकान/ संस्था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

समस्त एसडीएम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, वार्डवार गठित एडमिनिस्ट्रेटिव मोबाइल यूनिट, रेपिड रिस्पांस टीम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।


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