जफर खान, अकोट/अकोला (महाराष्ट्र), NIT:
अतिरिक्त जिला वा सत्र न्यायाधीश श्री मनीष गणोरकर ने अकोट में बहुचर्चित प्रहार संगठन के तुषार पुंडकर की हत्याकांड के आरोपी निखिल सेदानी वर्ष 32 रा, इंदौर (मध्य प्रदेश) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी फिलहाल अकोला कारागृह में बंद है।
इस मामले में सरकारी वकील अजीत देशमुख ने सरकार की ओर से अदालत में पैरवी की निखिल सेदानी ने मध्य प्रदेश के सेंधवा में शहबाज़ खान इस्माइल खान के पास से जिंदा कारतूस व देसी कट्टा समेत और भी सामग्री खरीदी थी जिस का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया जिसमें आरोपी ने सामान लाख रुपये में खरीदा और उसे आपूर्ति की। बैलेस्टिक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मृतक तुषार के शरीर से जब्त बैलिस्टिक गोलियां भी आरोपी निखिल द्वारा सप्लाई की गई बंदूक से दागी गई थीं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक़ कॉल डिटेल रिकॉर्ड आरोपी पवन सेदानी और अल्पेश दुधे आरोपी निखिल सेदानी के संपर्क में थे। साथ साथ ही कहीं दिनों से तुषार पुंडकर के हत्या की साजिश कर रहे थे| आरोपी ने दूसरे आरोपियों को लाखों रूपए देने का भी वादा किया था साथ ही हत्या में मोटरसाइकिल सहित कई सामान भी आरोपियों को सेदानी ने ही पहुंचाया था|कोर्ट में पेशी के दौरान सरकारी अधिवक्ता अजीत देशमुख ने मृतक तुषार पुंडकर की पक्ष रखते हुए आरोपियों को जमीन मिली तो वह सबूतों के साथ दबाव डाल सकते हैं|
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश श्री मनीष गनोरकर ने आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी जिसे देख अकोट शहर में सरकारी अधिवक्ता अजीत देशमुख की काफी तारीफ व इंसाफ के लिए लड़ने वाले एक सच्चे और ईमानदार वकील अजीत देशमुख की जनता द्वारा सरहना की जा रही है|
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