मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश की अवधि बढ़ा दी है। पूर्व में जिले में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमाक्षेत्र, ग्राम एमागिर्द, मोहम्मदपुरा एवं जैनाबाद ग्रामीण क्षेत्र में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दिनांक 17/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक जारी रहेगा पारित है।
चूंकि वर्तमान परिदृश्य में बुरहानपुर शहर में कोविड-19 कोरोना संक्रमणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अतः उपरोक्त ‘‘कर्फ्यू‘‘ आदेश की अवधि दिनांक 17/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से 19/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक की जाती है। इस दौरान अनुमति पास धारकों को घरेलू गैस की टंकी, दूध, पेयजल, किराना/बेकरी/ड्रायफ़ुट के साथ आलू, लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू की भी आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य जनों द्वारा यह राय अभिव्यक्त की गई कि महाशय द्वारा जल्दबाजी में यह कदम उठाया गया है। चूंकि लाॅक डाउन की अवधि आज मध्यरात्रि समाप्त हो रही है और केंद्र शासन एवं राज्य शासन ने अभी इस संबंध में अभी गाइडलाइन नहीं जारी की है। इस लिहाज से यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया माना जा रहा है। लेकिन यह वैधानिक आदेश है तो उसे मानना और उसका पालन करना एवं प्रशासन को सहयोग देना एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है।
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