संदीप शुक्ला, भोपाल (मप्र), NIT:
कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों/संचालकों के विरुद्ध एवं बेवजह रोड पर घूमने वालों के विरुद्ध भोपाल जिले के विभिन्न थानों में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत आज 26 मार्च 2020 को कुल 10 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और 22 मार्च से आज तक कुल 39 प्रकरण पंजीबद्ध किये जा चुके है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
(1)- कमला नगर, 1 अपराध
1.1- वन विहार रोड, आरोपी-सागर व शुभम। बेवजह तालाब किनारे बैठने पर।
(2)- थाना बजरिया, 2 अपराध
1.1- मदन महाराज होटल के सामने, आरोपी- महेश उर्फ रोहित, फालतू बाहर घूमने पर।
1.2- हबीबिया स्कूल तिराहा, आरोपी मोहम्मद असलम, फालतू बाहर घूमने पर।
(3)- थाना हबीबगंज, 2 अपराध
1.1- 11 नम्बर स्टॉफ, संजय मोहे, फालतू घूमते मिलने पर।
1.2- 11 नम्बर स्टॉफ, दीपक, फालतू बाहर घूमने पर।
(4)- थाना गोविंदपुरा- अन्ना नगर, राधेश्याम नामदेव व बबलू किरकित्ता, फालतू बाहर घूमने पर।
(5)- थाना बैरागढ़, 1 अपराध
1.1- हार्डवेयर दुकान बैरागढ़, आरोपी- नारायण दास तनवानी, दुकान खोलने पर।
(6)- थाना निशातपुरा, 1 अपराध
1.1 शब्जी मंडी करोंद, रविशंकर खटीक,, शब्जी की दुकान खोलकर भीड़ लगाने पर।
(7)- थाना बैरसिया, 1 अपराध
1.1- बस स्टैंड चौराहा, आरोपी- प्रवेश जैन, फालतू बाहर घूमने पर।
(8)- थाना ईंटखेड़ी, 1 अपराध
1.1- फॉर्म हॉउस ईंटखेड़ी, आरोपी- ख़ालिद मियां, 2 कमरों में 30-35 मजदूरों को रखने पर।
अतः सभी नागरिकों से अपील है कि भोपाल लॉक डाउन आदेश का पालन करें एवं कोरोना वायरस की रोकथाम व बचाव हेतु पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें।
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