मथुरा में अब नहीं होगी कालाबाजारी, शिकायत कन्ट्रोल रूम नम्बर 0565-2470218 पर दें | New India Times

साबिर खान, मथुरा/लखनऊ (यूपी), NIT:

मथुरा में अब नहीं होगी कालाबाजारी, शिकायत कन्ट्रोल रूम नम्बर 0565-2470218 पर दें | New India Times

ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित के द्वारा मथुरा के जिलाधिकारी से कालाबाजारी को लेकर शिकायत किए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इस समस्या को लेकर आपातकालीन बैठक मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने कलेक्ट्रेट के सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि जिन 6 टीमों को कालाबाजारी रोकने के लिए लगाया गया है वह मुस्तैदी से अपने कार्यों को पूरा करते हुए कृत कार्यवाही से उन्हें अवगत करायेें। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार काला बाजारी में लिप्त पाये जायें उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी जाये। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि जनपद में लागू धारा 144 में आंशिक संशोधन किया गया है, अब 5 व्यक्तियों के स्थान पर केवल 2 ही व्यक्ति एक स्थान पर रूक सकते हैं। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि आवश्यक वस्तुओं को वितरित करते समय सोशल डिस्टेंश का विशेष ध्यान रखा जाये।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि होम डिलीवरी पर केन्द्रित होकर लोगों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करवायें, इसके लिए क्षेत्रवार टीमें बना ली जायें, व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सामान उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा होम डिलीवरी का पूरी प्लान तैयार किया जा चुका है, यथाशीघ्र उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।
डीएम ने निर्देश दिये हैं कि एक ही स्थान पर सब्जी मण्डी लगने के कारण लोग अधिक संख्या में एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंश को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रवार ढकेलों द्वारा सब्जियों की आपूर्ति की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सामान एवं खाद्यान्नों से लदी हुई गाड़ियों को किसी भी दशा में नहीं रोकी जायेंगी। उन्होंने जनपद स्तरीय एवं अन्य जनपद व अन्य राज्यों में जाने वाली गाड़ियों के पास नगर मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने तहसील क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के लिए पास जारी करने के लिए उप जिलाधिकारी को अधिकृत किया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि बन्दर एवं अन्य जानवरों को भोजन देने वाले वाहनों एवं चारा ले जाने वाली गाड़ियों को नहीं रोका जायेगा। उन्होंने कहा कि भिखारियों को रैन बसेरों में रखा जायेगा तथा उनको उसी में भोजन के पैकेट भी उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बीमारों के तमीरदारों को भी भोजन उपलब्ध कराने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा व्यवस्था की जा रही है, जिसको प्रशासन द्वारा वितरित कराया जायेगा।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 गौरव ग्रोवर ने बताया कि खाद्यान्न सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं के लाने एवं ले जाने तथा काला बाजारी की शिकायत पुलिस कन्ट्रोल रूम 7839003402 पर सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर अधिक लोग एकत्रित न हों और बिना किसी कारण बाहर न निकलें। वेबजह बाहर घूमने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक में नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार मांदड ने होम डिलीवरी सप्लाई की पूरी योजना को बताया। उन्होंने बताया कि क्षेत्रबार दुकानें चिन्हित की जा रही हैं, जो व्यक्तियों को फोन पर बतायी गई आवश्यक सामग्रियों को उनके घर तक पहुॅचायेंगे। उन्होंने बताया कि ईजीडे, वीमार्ट, बिग बाजार के कर्मचारियों द्वारा उनकी मांग पर तथा स्थानीय दुकानदारों से मांग पर सामान उपलब्ध कराने के लिए पार्षद के क्षेत्रबार 20-20 टीमें गठित कर ली गई हैं, जो डोर टू डोर सामान पहुॅचायेंगी। उन्होंने बताया कि प्रातः 07 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी तथा थोक मण्डी का समय प्रातः 04 से 07 बजे तक रहेगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बृजेश कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस से संबंधित कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर-0565 -2471914, 2970373 एवं 2970374 के नम्बरों पर केवल कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की सूचना दे सकते हैं तथा काला बाजारी से संबंधित सूचनायें जिला प्रशासन नागरिक सुरक्षा कलेक्टेªट में बनाये गये कन्ट्रोल रूम नम्बर-0565-2470218 पर दें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार मीणा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।


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