अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुऐ मकान मालिकों द्वारा भोपाल जिले में विभिन्न स्थानों पर किराए के भवनों में निवासरत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके भवन खाली करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाये जाने की शिकायत शासन-प्रशासन की गई जिस को शासन ने गंभीरता से लेते हुऐ भोपाल जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो मकान खाली करने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं उनके विरुद्ध विद्यमान कानून एवं नियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करें एवं की गई कार्रवाई का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
आदेश में कहा गया है कि मकान मालिकों के इस तरह के अमानवीय व्यवहार से लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कृत्य शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है जो कि दंडनीय अपराध भी है।
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