मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मा.न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर श्री आर. एस. बघेल ने सूर्या टीवीएस शोरूम एवं मधुसूदन बजाज टीवीएस शोरूम में 1,45,309.00 की चोरी करने वाले तीन आरोपीगण (1) सोनु पिता नागुलाल ग्राम बिजवा थाना बोदवड, जिला जलगांव महाराष्ट्र (2)राहुल पिता कमल मोहिते (3) पिंटु पिता देवराम दोनो निवासी मरीमाता मोरोद, थाना तेजाजीनगर इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपीगण पूर्व से ही जेल में हैं। सहा.अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपीगण के विरूद्ध 24 फरवरी एवं 25 फरवरी 2020 की मध्य रात्रि को उपरोक्त दोनों शोरूम में चोरी किया था, जिस पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना शिकारपुरा द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380/34 में प्रकरण दर्ज किया गया था।
आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रसिद्ध जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन अधिकारी ने इस आधार पर आपत्ति ली कि यदि आरोपीगण सोनु पिता नागुलाल ग्राम बिजवा थाना बोधगढ जलगांव महाराष्ट्र, राहुल पिता कमल मोहिते, पिंटु पिता देवराम दोनो निवासी मरीमाता मोरोठ, थाना तेजाजीनगर इंदौर के होकर स्थानीय निवासी नही है एवं साथ ही आरोपीगण खानाबदोश है यदि आरोपीगण जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपीगण के फरार होने के संभावना है जिससे विचारण में अनावश्यक विलंब होगा। इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होने की संभावना है, यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके साक्षियों को डराने-धमकाने की एवं साक्ष्यों के से छेड़छाड़ करने की संभावना है।
मा. न्यायालय ने आरोपीगण का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।