शाहनवाज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
कोलार थाना पुलिस ने एक कार 117610/- रू कीमती 107.25 ली.अवैध अग्रेजी शराब बरामद करने में कामयाबी हासिल की है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11-12 जनवरी की देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि नवनीत सिंह ठाकुर नाम का व्यक्ति ग्रे कलर की वैगनार कार क्र MP04 CC 6449 से शराब की पेटियां लेकर कोलार रोड़ से बीजीएस होण्डा शोरुम के पीछे से लेकर अपने घर सी-सेक्टर सर्वर्धम जाने वाला है। सूचना के संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक शहर इरशाद वली के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) सपंत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जोन-1) अखिल पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक (हबीबगंज संभाग), भूपेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में निरीक्षक अनिल बाजपेयी थाना प्रभारी कोलार रोड द्वारा प्राप्त सूचना की तस्दीक व कार्यावही हेतु सउनि जसवंतसिंह , प्रआर. 2394 विजय यादव, आर 3001 देवेन्द्र, आर. 73 कंचन यादव, आर. 74 कुवर बहादुर, आर. 2941 कैलाश जाट, आर. 1648 अरविन्द राजपूत को रवाना किया गया। मुखबिर की सूचना अनुसार बीजीएस होण्डा शोरुम के पास योजनाबद्ध तरीके से स्टाफ को लगाया गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद कोलार रोड़ से बीजीएस होण्डा सी सेक्टर सर्वधर्म तरफ एक ग्रे कलर की बैगनार कार क्र MP 04 CC 6449 आती हुई दिखी जिसे रोका गया। वाहन चालक से उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम नवनीत सिंह ठाकुर पिता कमल सिंह ठाकुर उम्र 33 साल निवासी मन 570 सी- सेक्टर सर्वधर्म कोलार रोड भोपाल का होना बताया। गवाहान के समक्ष कार क्र MP04 CC6449 की तलाशी ली गई तो कार के अन्दर दो कार्टून में रायल स्टेज की 24 बोतल, एक कार्टून में ब्लंडर प्राईड की 12 बोतल, एक कार्टून में मैजिक मोमेंट की 12 बोतल, तीन कार्टून मे ओल्ड मांक की 36 बोतल, एक कार्टून मे ओल्ड मांक की 4 बोतल, तीन कार्टून में ब्लेक बेकार्डी की 36 बोतल, एक कार्टून में ब्लेक बेकार्डी की 08 बोतल तथा एक कार्टून में ब्लेक बेकार्डी की 22 हाफ बोतल कुल 13 कार्टून में कुल 154 अंग्रेजी शराब की बोतले जिनमें कुल शराब की मात्रा 107.25 लीटर कुल कीमती 117610/- रुपये होना पायी गई। आरोपी से इतनी मात्रा मे शराब रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया जो नही होना बताया। आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का होने से उपरोक्त शराब तथा कार बैगनआर क्र MP04 CC6449 को समक्ष गवाहान के जप्त किया कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अप.क्रमांक 42/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया है।