मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनिल चौहान ने मोटर साईकिल चुराने वाले आरोपी पारदर्शी पिता उल्लास पाटिल, उम्र 21 वर्ष, निवासी पिपलगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि फ़रियादी सतीश गोहर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 05.02. 2019 को रात्रि 10.00 बजे के करीब उसका लड़का संदीप, की बजाज कम्पनी की 180 सी.सी. की काले रंग की पल्सर मोटर सायकिल क्र. एम.पी.-68/एम.ए.-6567, जिस पर नीले रंग के पट्टे डले हैं, क़ीमती करीब 20,000/- रु., जो उसकी पत्नी मीनाबाई के नाम पर है, घर के बाहर खड़ी की थी। सुबह 6.00 बजे देखने पर घर के पास खड़ी उक्त मोटर सायकिल नहीं थी, जिसे आस-पास काफी तलाश करने पर नहीं मिली। कोई अज्ञात बदमाश उसकी उक्त मोटरसायकिल को चुराकर ले गया। उक्त घटना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध हुई। विवेचना के दौरान जप्ती, गिरफ़्तारी, गवाहों के कथन एवं मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी पारदर्शी के विरुद्ध पहली नज़र में अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 07.05.2019 को न्यायालय में पेश किया गया।
इस प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई । विचारण पश्चात आरोपी पारदर्शी पिता उल्लास पाटिल उम्र 21 वर्ष निवासी पिपलगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र को मा. न्यायालय से 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड से दंडित किया। इसके पूर्व भी उक्त आरोपी को मा. न्यायालय ने २ मोटर साईकिल चुराने के अपराध में दंडित कर चुकी है।
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