राकेश यादव, देवरी/सागर (मप्र), NIT:
जरूरतमंद वास्तविक पात्र गरीब परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यंत रियायती दर पर खाद्यान्न के साथ-साथ अन्य सामग्री के वितरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2019 के तहत पात्रता पर्ची धारक परिवारों का सत्यापन का अभियान 19 सितंबर 2019 तक चलाया जाएगा जिसमें घर-घर जाकर सत्यापन दल पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे। खाद्य नागरिक नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख सचिव नीलम शर्मा राव ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्रता पर्ची धारी पात्र परिवारों का सत्यापन कार्य अभियान चलाकर एक माह में पूर्ण किया जाना है जिसमें अपात्र परिवारों के नाम विलोपित किए जाने के भी निर्देश जारी किए हैं।
पात्रता पर्ची धारक परिवारों के सत्यापन अभियान में सत्यापन दलों का गठन करने के निर्देश दिए हैं जिसमें खाद्य सहकारिता कृषि महिला एवं बाल विकास पंचायत एवं ग्रामीण विकास राजस्व उद्यान की श्रम मंडी नगरी प्रशासन आदिम जाति कल्याण अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आदि के मैदानी अमला को शामिल किया जाना है। सत्यापन दल में कम न्यूनतम दो सदस्यों को रखा जाए। जिसमें ग्राम पंचायत सचिव या रोजगार सहायक पटवारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नगरीय निकाय का कर्मचारी अनिवार्य रूप से शामिल हो। सत्यापन दल ग्राम पंचायत बार-बार बनाया जाए। जिसमें 200 पात्र परिवारों के सत्यापन का दायित्व दल को दिया जाए। सत्यापन दलों की मानिटरिंग हेतु प्रत्येक 10 पंचायतों पर एक प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अनुविभाग स्तर पर अनुभाग अधिकारी राजस्व को कार्य सौंपा जाए। सत्यापन कार्य सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घर घर जाकर मौके पर किया जाना है।
घर-घर जाकर होगा पात्र हितग्राही का सत्यापन
18सितंबर से 28 सितंबर तक सत्यापन दल घर.घर जाकर उपलब्ध कराई पात्र परिवार सूची के अनुसार मौके पर सत्यापन प्रक्रिया से हितग्राही को अवगत कराएंगे सूची में उल्लेखित परिवार उसी पते पर निवासरत है या नहीं जिसका मौके पर मिलान किया जाएगा पात्रता पर्ची में जिस श्रेणी के अंतर्गत पात्रता पर्ची जारी की गई है उस श्रेणी का वैध दस्तावेज विभाग द्वारा दी गई सूची में उनका नाम है या नहीं परिवार में एक से अधिक पात्रता पर्ची जारी तो नहीं है। विभिन्न बिंदुओं में पाई गई वस्तु स्थिति की टीम परिवार की सूची में परिवार के विवरण के समक्ष निर्धारित कॉलम में अंकित करेंगे एवं मुखिया या सदस्य के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण एसत्यापन दल द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
देवरी जनपद क्षेत्र में गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों का सत्यापन अभियान आरंभ किया है 18 सितंबर से 28 सितंबर तक गांव गांव में घर घर जाकर सत्यापन दल पात्र हितग्राहियों का सत्यापन करेंगे। एवं 1 से 9 अक्टूबर तक अपात्र हितग्राहियों को सूचीबद्ध कर उनका नाम विलोपन करने की कार्रवाई पोर्टल पर दर्ज। इसके लिए जनपद पंचायत में नियंत्रण कक्ष निर्माण किया गया है। 10 से 11 अक्टूबर तक अपात्र परिवारों की सूची का अवलोकन जनपद पंचायत एवं नगरी निकाय की बैठक में रखी जाएगी। पात्रता पर्ची धारी सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 25 श्रेणी के परिवारो जिसमें अंत्योदय परिवार के एएवाई का पीला राशन कार्ड, बीपीएल परिवार का नीला राशन कार्ड, वन अधिकार पट्टा कार्ड भूमिहीन कोटवार के लिए कोटबार कार्ड, सभी श्रेणियों के पात्र पर्ची धारी परिवारों के लिए सत्यापन के समय जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य है: पूजा जैन, सीईओ जनपद पंचायत देवरी।