मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान अनिल चौहान द्वारा आरोपीगण तुलसीराम (59) पिता सीताराम सिंह, विकास (25) पिता तुलसीराम , गजानंद (40) पिता तुलसीराम, शोभाबाई (40) पति तुलसीराम सभी निवासी ग्राम धामनगांव,शाहपुर, जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 800-800 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि घटना दिनांक 25.10.2014 को लगभग शाम 6 बजे फरियादी रतिराम अपने खेत से अपने घर आ रहा था। उसके घर के सामने उसके भाई तुलसीराम का लड़का विकास, उसकी लडकी स्वर्णा के साथ झगड़ा कर रहा था। तब फरियादी रतिराम ने उससे पूछा कि मेरी लड़की से झगड़ा क्यों कर रहा है ? तो आरोपी विकास ने फरियादी को अपशब्द कहते हुए लात घूसों से मारपीट की और उसे नीचे गिरा दिया। इतने में आरोपीगण तुलसीराम, गजानंद और शोभा बाई आई, सभी ने फरियादी को लात घूसे मारपीट कर अपशब्द कहे,मारपीट से फरियादी रतिराम को सीने में अंदरूनी चोट आयी, उसकी लड़की स्वर्णा जब उसे बचाने आई तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी रतिराम की सूचना पर से थाना शाहपुर में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506/34 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास और 800-800 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।