अविनाश द्विवेदी/शेरा मिश्रा, कटनी (मप्र), NIT;
प्रदेश के मुख्यमंत्री की असंगठित श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक योजनाओं के लाभ के लिए पात्र श्रमिकों का पंजीयन 1 अप्रैल से किया जायेगा, जिसके मद्देनजर कलेक्टर के.वी.एस चौधरी ने जिले के समस्त विकास खण्डों के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों सहित नगर निगम क्षेत्र में निगमायुक्त को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये हैं ताकि ऐसे श्रमिको को शासन की मंशानुसार लाभ दिया जा सके।
कलेक्टर श्री चौधरी ने शासन द्वारा असंगठित मजदूरों के लिये घोषित नवीन योजनाओं में गंभीरता से पंजीयन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सभी निकाय प्रमुख मंगलवार को दोपहर 2 बजे से जनपद में सचिव, जीआरएस, नोडल अधिकारी व सुपरवाईजरों की बैठक आयोजित करें। उसके पहले सभी सीईओ सुनिश्चित करें कि सभी पंचायतों का समग्र पॉपुलेशन रजिस्टर प्रिन्ट हो जाये। 21 मार्च को सभी ग्राम पंचायतों में असंगठित मजदूरों के लिये योजना, भावान्तर भुगतान योजना और गेहूं उपार्जन के संबंध में ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित हो।
कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि असंगठित श्रमिक के अंतर्गत कृषि मजदूर, लघु एव सीमांत कृषक घरेलू श्रमिक फेरी लगाने वाले दूग्ध श्रमिक मछली पालन श्रमिक, पत्थर टोड़ने वाले पक्की ईट बनाने वाले, गोदाम में काम करने वाले अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुऐं और जूते बनाने वाले, आटो रिक्षा चालक,आटा, तेल तथा चावल मिलो में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने बाले कारीगर, लोहार, बढ़ई, फर्निचर तथा माचिस एवं अतिषिबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग,निजि सुरक्षा ऐजेन्सियों में काम करने वाले, कचरा बीनने बाले,सफाई कर्मी, आदि असंगठित श्रमिक में आते है, ऐसे श्रमिको का पंजीयन किया जाना है।
शासन से मिलने वाला अनुदानः-
श्रमिकों को 200 रुपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली, गर्भवती श्रमिक महिला को पोषण आहार के लिए 4000 रुपये, प्रसव होने पर महिला के खाते मेें 12 हजार रुपये जमा किया जाऐगा, साथ ही असंगठित श्रमिकों को पंजीयन के पश्चात मृत्यु सहायता का लाभ भी दिया जायेगा। अन्त्येष्ठी सहायता के साथ ही शिक्षा सहायता भी दी जायेगी। पंजीयन की योग्यतायें, पंजीयन की प्रक्रिया अपनाकर अधिक से अधिक पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं।
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