गेहूं बिक्री हेतु करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण | New India Times

वी.के.त्रिवेदी, लखीमपुर-खीरी (यूपी), NIT;​गेहूं बिक्री हेतु करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण | New India Timesजिला खाद्य विपणन अधिकारी कौशल देव ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 01/2018/62/29-5-2018 दिनांक 31 जनवरी 2018 का मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद वर्ष 2018-19 की समय सारिणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु 01 मार्च 2018 से खाद्य विभाग की वेब साइट fcs.up.nic.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

उन्होनें किसान पंजीकरण हेतू जारी की गयी गाइड लाइनों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है, किसान पंजीकरण हेतु स्टेप 01 से स्टेप 06 तक पालन करना अनिवार्य है।

उन्होनें बताया कि आनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड करके प्रिंट कर ले और प्रिंट किये गये प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनायें भर ले एवं नीचे बताई गयी आवश्यक संलग्नकों की साफ्टकापी की व्यवस्था कर ले। किसान पंजीकरण में फसल (गेहूँ) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है। भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (गेहूँ) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है। यदि आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या उपलब्ध है तो आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या भरना अनिवार्य है। ‘‘स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप’’ भरने के पश्चात् ‘‘स्टेप 2. पंजीकरण प्रपत्र’’ के विकल्प से आन लाइन आवेदन दर्ज कर लें। 
आनलाइन आवेदन दर्ज होने पर ‘‘पंजीकरण संख्या’’ नोट कर लें एवं ‘‘स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट’’ से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिन्ट कर लें। पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिन्ट किया जा सकता हैं। आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो ‘‘स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन’’ से पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो ‘‘स्टेप 5. पंजीकरण लाक’’ के विकल्प से आवेदन लाक कर दें। आवेदन लाक हो जाने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा। आवेदन लाक हो जाने के पश्चात ‘‘स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिन्ट’’ के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिन्ट लेकर सुरक्षित रख लें। जब तक आवेदन लाक नहीं किया जाता है, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उन्होनें बताया कि पंजीकरण प्रपत्र के साथ जोतबही/खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटरराइज्ड खतौनी, आधार/फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छायाप्रति, एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न कर गेहूं विक्रय के समय खरीद केन्द्र पर अवश्य ले जाये। 


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